दिल्ली पुलिस ने पहली बार सड़क की गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर दो FIR दर्ज कीं, BNS धारा 281 के तहत केस, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी. यह पहली बार देखा गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.
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