Not Giving Way To Ambulance Fine: मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन 194E के तहत एंबुलेंस या किसी भी एमरजेंसी वाहन द्वारा साइरन या हूटर बजाए जाने पर रास्ता नहीं देने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इस मामले में 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
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