दिल्लीवासियों को अब अपने पुराने वाहनों को वापस पाने या उन्हें बेचने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. परिवहन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बना देगा.
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