नवीनतम संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.
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