उत्तराखंड स्टेट कमीशन ऑफ़ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल ने एक महत्वपूर्ण नियम पारित किया है. इस नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 'हिल रोड एंडोर्समेंट' के बगैर पहाड़ी सड़कों पर दुर्घटनाओं के मामलों में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा.
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