New traffic rule: केंद्र सरकार ने गाड़ियों में बदलाव कराने के लिए 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन जारी की थी. अब जिन वाहन मालिकों ने यह बदलाव नहीं कराया है उनके खिलाफ ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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