मॉल और शॉपिंग कॉन्प्लेक्स में खरीदारी करने अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो पार्किंग फीस देने की जरूरत नहीं है. इस मामले को लेकर गुजरात और केरल हाई कोर्ट की ओर से एक फैसला सुनाया गया था. जिसके तहत ग्राहकों से पार्किंग फीस लेना पूरी तरह से अवैध है. ऐसा करने पर जुर्माना भी हो सकता है.
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